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पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई का शिकंजा, इस तारीख के बाद लेनदेन पर भी रोक

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई का शिकंजा, इस तारीख के बाद लेनदेन पर भी रोक
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RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नया ग्राहक जोड़ने पर तत्काल रोक लगा दी है। ये कदम आरबीआई की एक बड़ी ऑडिट रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें बैंक के कई गैर-अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताएं सामने आई हैं।


आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अब नए ग्राहक जोड़ने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, 29 फरवरी, 2024 के बाद, बैंक किसी भी ग्राहक खाते में पैसा नहीं जमा कर सकता है, न ही क्रेडिट लेनदेन कर सकता है या टॉप-अप कर सकता है। हालांकि, ग्राहक अपने खातों से पैसे निकालने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।


तत्काल प्रभाव से, पीपीबीएल को आरबीआई के निम्नलिखित निर्देशों का सामना करना पड़ेगा:


बैंक को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को नामांकित करने से रोक दिया गया है।


29 फरवरी, 2024 के बाद, किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड इत्यादि में कोई और जमा, क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपवादों में ब्याज शामिल है, कैशबैक, या रिफंड।


ग्राहकों को अपने बैंक खाते से, प्रीपेड कार्ड से, फास्टैग से, या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से बिना किसी रोक-टोक के पैसे निकालने या खर्च करने की अनुमति होगी।


29 फरवरी, 2024 के बाद, बैंक को फंड ट्रांसफर, बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधाओं जैसी अनुमत निकासी को छोड़कर, विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।


वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को 29 फरवरी, 2024 से पहले समाप्त किया जाना अनिवार्य है।


29 फरवरी, 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी पाइपलाइन लेनदेन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च, 2024 तक पूरा किया जाना चाहिए, उसके बाद कोई और लेनदेन की अनुमति नहीं है।


आरबीआई के इस नियामक हस्तक्षेप ने पीपीबीएल के भविष्य के संचालन और मौजूदा ग्राहकों और व्यापक डिजिटल बैंकिंग परिदृश्य पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

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