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यूपी में युवाओं को 10 लाख तक ब्याज-मुक्त लोन, बिना गारंटी शुरू कर सकेंगे अपना बिजनेस

युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार दे रही बिना ब्याज और बिना गारंटी 10 लाख रुपये तक का लोन

यूपी में युवाओं को 10 लाख तक ब्याज-मुक्त लोन, बिना गारंटी शुरू कर सकेंगे अपना बिजनेस
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। ‘सीएम युवा योजना’ के तहत ऐसे युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जो नौकरी की बजाय अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। खास बात यह है कि इस लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी देने की आवश्यकता भी नहीं होगी, जिससे छोटे और मध्यम स्तर के उद्यम शुरू करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यह योजना बड़ी राहत बन सकती है।


सरकार ने इस योजना के जरिए बड़े पैमाने पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया है। चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 1.50 लाख युवाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सरकार न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि युवाओं को व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपने उद्यम को बेहतर तरीके से स्थापित कर सकें और लंबे समय तक उसे सफलतापूर्वक चला सकें। राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा मिलेगा।


योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की गई हैं। आवेदक का उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है और उसकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदक का कम से कम आठवीं कक्षा पास होना आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि वह उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत संचालित किसी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित हो। इसके अलावा, आवेदक ने पहले किसी सरकारी योजना के तहत ब्याज या पूंजी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।


आवेदन प्रक्रिया के लिए युवाओं को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसे पहचान पत्र, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शामिल हैं। यदि आवेदक दिव्यांग श्रेणी में आता है तो उसे विकलांगता प्रमाण पत्र भी देना होगा। आवश्यकता पड़ने पर अन्य दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।


योजना में आवेदन करने के लिए युवाओं को यूपी युवा साथी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले पोर्टल पर ‘रजिस्टर’ विकल्प पर क्लिक करना होगा, फिर मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी प्राप्त करना होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर उसे सबमिट करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन संबंधित विभाग के पास जांच के लिए भेजा जाएगा और पात्र पाए जाने पर लोन स्वीकृत किया जाएगा।

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