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11 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी ने जमीन में दफनाया शव

11 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी ने जमीन में दफनाया शव

सहसपुर के सभावाला में 11...Editor

सहसपुर के सभावाला में 11 वर्षीय बालिका की दुराचार कर हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को एक इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माणाधीन भवन में दफनाया था।

जानकारी के मुताबिक, बालिका शनिवार सुबह से गायब थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सहसपुर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। एसपी देहात सरिता डोभाल और सीओ पंकज गैरोला ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने संदेह के आधार पर जयप्रकाश नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौके पर पहुंचीं एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बालिका के साथ दुराचार की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आज शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

सहसपुर थानाध्यक्ष नरेश राठौड़ के अनुसार, मध्य प्रदेश से एक परिवार मजदूरी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज आया है। यहां इन दिनों एक भवन का निर्माण चल रहा है। शनिवार सुबह परिवार की 11 वर्षीय एक बालिका भवन के पास ही अपने दो छोटे भाई-बहनों के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वह वहां से अचानक गायब हो गई। काफी देर तक उसका पता नहीं चला तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

बच्चों को 10-10 रुपये देकर सामान लाने भेजा दुकान

इसी बीच आसपास के लोगों ने कॉलेज के निर्माणाधीन भवन में बच्ची का शव पड़ा देखा तो उन्होंने पुलिस और परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस का कहना है कि मैदान में खेलते वक्त कुछ लोग वहां आए और दोनों बच्चों को 10-10 रुपये देकर सामान लाने दुकान भेज दिया।

इसके बाद से उन्होंने बड़ी बहन को नहीं देखा। एसएसपी के अनुसार, दुराचार के बाद आरोपी ने बालिका की हत्या कर शव को कॉलेज के निर्माणाधीन भवन में दफना दिया, लेकिन बारिश के कारण मिट्टी हटने से शव नजर आने लगा था।

मामला गंभीर है। 11 वर्ष की बालिका से दुराचार हुआ है और फिर उसकी हत्या कर शव को दफनाया गया है। कुछ लोगों के हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, इसके बाद आरोपी का नाम सामने आया। देर रात तक उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। -निवेदिता कुकरेती, एसएसपी

दोषी पाए जाने पर होगी फांसी

मामले में आरोपी यदि दोषा पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा हो सकती है। हाल ही में पॉक्सो एक्ट में किए गए बदलाओं के अनुसार, 12 वर्ष से कम की बालिकाओं के दुराचार के बाद हत्या में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है।

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